जिले के समस्त पेट्रोलए डीजल पम्प डीलर प्रत्येक समय पेट्रोल 2 हजार लीटर एवं डीजल 3 हजार लीटर रिजर्ड स्टॉक रखें: कलेक्टर


devendra yadav
मन्दसौर, मंदसौर जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में नोवल कोरोना वायरस ;ब्व्टप्क्.19द्ध व उससे जनित बीमारी संभावित खतरे की धाम करने के उद्देश्य से कार्यालयीन आदेश क्रण् 555ध्साण् लेखध्2020 मंदसौर संपूर्ण जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में कलेक्टर श्री मनोज पुष्प एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मंदसौर एतद द्वारा मध्यप्रदेश मोटर रिपरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल ;अनुज्ञापन तथा नियंत्रणद्ध आदेश 1980 की कडिका.10 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले के समस्त पेट्रोल ध् डीजल पम्प डीलरों ;अनुज्ञप्तिधारियोंद्ध को पेट्रोलध्डीजल पम्प पर प्रत्येक समय पेट्रोल 2000 ;दो हजारद्ध लीटर एवं डीजल 3ण् 000 ;टीन हजारद्ध लीटर रिजर्ड स्टॉक ;डेड स्टॉक के अंतरिक्षद्ध स्खे जाने तथा पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त आपूर्ति निरंतर बनाये रखने हेतु आदेशित किया।
संचालित पेट्रोल पंप निर्देशो का कढाई से पालन करेंगे . कलेक्टर श्री पुष्प
पेट्रोल पंप पर कम से कम स्टाफ उपस्थित रहे जो युनिफार्मए परिचय पत्र एवं मास्क अनिवार्यतः पहने हुए हो। पेट्रोल पंप पर हाथ धोने की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा जावे। आगामी आदेश तक यात्री बसों को डीजल प्रदाय नही किया जावे। प्रथम वरीयता वाले पेट्रोल पंप नियमित रूप से संचालित होगे तथा विशेष परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध द्वारा द्वितीय वरीयता के पेट्रोल पंप का संचालन करवाया जा सकेगा। शेष सभी पेट्रोल पंप आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेगे। उक्तानुसार रिर्जव स्टॉक की मात्रा मे से अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध संबंधित तहसीलदारध्नायब तहसीलदार की अनुमति से ही पेट्रोल एवं डीजल प्रदाय किया जा सकेगा एवं स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन अनुविभागीय अधिकारी ;राजस्वद्ध को उपलब्ध कराएं किसी भी स्थिति में आदेश का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं अन्य प्रचलित अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर लॉकडाउन की स्थिति बने रहने तक प्रभावशील रहेगा ।