जिले की सभी पंजीकृत गैस एजेंसियां उपभोक्ताओं को घर पर ही गैस सिलेण्डर की डीलेवरी करे . कलेक्टर श्री पुष्प


devendra yadav
मन्दसौर, जिले में लोक स्वास्थ्य एवं लोकहि में नोवेल कोरोना वायरस ;ब्व्टक्.19द्ध व उससे जानित भारी संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से 22 मार्च से संपूर्ण जिले में लॉकाउन घोषित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि मेंए जन सामान्य को आवश्यक वस्तु ;घरेलू गैसद्ध की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट श्री मनोज पुष्प ने जिले के सभी गैस एजेंसियों को आदेशित किया कि पंजीकृत उपभोक्ताओं को घरेलु गैस सिलेण्डर उपभोक्राओं के घर पर केवल होम डीलेवरी के तहत प्रदाय किये जाये। किसी भी स्थिति म एजेंसी के कार्यालय एवं गोदाम अथवा अन्य स्थलों ;चौराहे आदिद्ध से प्रदाय नही किये जाये । गैस एजेंसी के कार्यालयए गोदाम अथवा डीलेवरी वाहन पर कम से कम स्टाफ उपस्थित रहे । जो यूनिफॉर्मए परिचय पत्र एवं मास्क अनिवार्यता पहने हुए हो। स्टाफ के लिए हाथ धोने कीध् सेनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं सोशल डिस्टेसिंग का विशेष ध्यान रखा जाये। किसी भी स्थिति में आदेश का उल्लंघन होने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं अन्य प्रचलित अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लाग डाउन की स्थिति बने रहने तक प्रभावशील रहेगा।