जौरा उप चुनाव में दिव्यांग, 80 साल से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये घर पर मिलेगी सुविधा
awdhesh dandotia
मुरैना। मध्यप्रदेश भोपाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण तोमर ने कहा है कि विधानसभा क्षेत्र 04 जौरा के लिये उप चुनाव होगा। इसमें दिव्यांग सहित 80 साल के ऊपर मतदाताओं को मतदान करने की सुविधा घर पर प्रदान की जावेगी। किन्तु यह सुविधा तभी होगी जब मतदाता द्वारा फार्म 12डी भरकर देंगे। जिसे आर.ओ. फायनल करेंगे। फायनल होने पर उसकी परीक्षण के लिये निर्वाचन कार्यालय से दल तैयार किये जायेंगे।
यह दल संबंधित मतदाता के घर पहुंचकर सम्पूर्ण जानकारी तैयार कर निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। इसके लिये अलग से मतदान दल गठित होंगे। जो एक दिन में 20 व्यक्तियों से मतदान करायेंगे। मतदान दल संबंधित व्यक्ति के घर पर दो बार जायेंगे, दो बार मतदाता नहीं मिला तो वह ई.व्ही.एम. से भी मतदान नहीं कर सकेंगे। यह बात मुख्य निर्वाचन अधिकारी पदाधिकारी अरूण तोमर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कही। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास, पुलिस अधीक्षक डॉ. असित यादव, आयोग की उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती दिशा प्रणय नागवंशी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एल.के पाण्डे, जौरा एसडीएम एवं सहायक रिटर्निंग ऑफीसर नीरज शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीईओ तरूण भटनागर, एडीएम एसके मिश्रा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदाधिकारी श्री तोमर ने कहा कि दिव्यांग एवं 80 साल से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोलिंग पार्टी, टेबल वॉटिंग कम्पाउन्ट साथ में लेकर जायेगी। इस अवसर पर पार्टियो के एजेण्ट भी उपस्थित रह सकेंगे। दिव्यांग या 80 साल से ऊपर के मतदाता अपनी स्वैच्छा से अपने ही घर में वोटिंग कम्पाउन्ट में गोपनीय मत दे सकेंगे। जिस पोस्टल वैलेट को लाकर जिला निर्वाचन कार्यालय में उसी दिन पोलिंग पार्टी को जमा करना होगा।