amjad khan
शाजापुर। शासकीय कार्य मेंं बाधा डालने वाले आरोपी का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया किए न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी गगन पिता गुलाबचंद्र खत्री निवासी जाटपुरा अकोदिया मंडी का जमानत आवेदन पत्र अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे के द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए तर्कों से सहमत होते हुए निरस्त किया गया। आरोपी गगन द्वारा वर्तमान में कोरोना वायरस को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन में लगे कर्मचारियों जगदीश चौहान एवं मोतीसिंह के साथ 21 अप्रैल 2020 को अपराध कारित किया गया तथा उनके शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। साथ ही जिला दंडाधिकारी शाजापुर के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित अवधि के पश्चात भी ठेला लगाया गया। आरोपी द्वारा किए गए उक्त अपराध के स्वरूप एवं उससे पडऩे वाले सामाजिक प्रभाव को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त